रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। 2 हजार का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है।

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Rs 2000 Note Ban: एक बार में 20 हजार रुपये तक के नोट बदले जाएंगे. अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो 30 सितंबर की तारीख याद कर लें. इससे पहले आप बैंक में जाकर इस बदल सकते हैं. इसके बदले आपको दूसरी वैलिड करेंसी मिल जाएगी.
RBI ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। एक बार में अधिकतम बीस हजार रुपए कीमत के नोट ही बदले जाएंगे। अब से ही बैंक 2000 के नोट इश्यू नहीं करेंगे।
आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि 2018-19 में ही दो हजार रुपये का नोट को छापना बंद कर दिया था. साल 2016 नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 हजार रुपये का नोट लाया गया था. नोटबंदी में 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिया गया था.
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आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि, ‘ये भी देखा गया है कि दो हजार रुपए के नोट का ट्रांजेक्शन में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था. वहीं, लोगों की कैश की जरूरत को पूरा करने के लिए 100, 200 और 500 रुपए के बैंकनोट के पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. आरबीआई के मुताबिक 100, 200 और 500 रुपए के बैंक नोट की पर्याप्त मात्रा होने के बाद दो हजार रुपए के नोट को लाने का उद्देश्य पूरा हो गया था. साल 2018-19 में दो हजार रुपए के नोटों की छपाई बंद हो गई थी.
आरबीआई ने कहा है कि अब 2,000 रुपये के बैंक नोट (2,000 Rupee Note) सर्कुलेशन से बाहर हो गए हैं। लेकिन अगर आपके पास हैं, तो बैंक में जाकर बदलवाना होगा। आप बैंक में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने शुक्रवार को एक रिलीज में बताया कि दो हजार रुपये का नोट को सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया है। लेकिन यह लीगल टेंडर बना रहेगा। 2,000 रुपये का यह नोट नवंबर 2016 में लाया गया था। आप 23 मई से बैंकों में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये ही बदलवाए जा सकेंगे। इन नोटों को आप 30 सितंबर तक बदलवा सकेंगे। तब तक आप इन नोटों से मार्केट में खरीद-फरोख्त कर सकते हैं।
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30 सितंबर 2023 के बाद ये नोट बैंक से जारी नहीं होंगे।
2000 रुपये का नोट अब चलन में नहीं होगा. हालांकि, ये रुपया लीगल टेंडर बना रहेगा